Adani Group-Hindenburg : सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के जांच को माना सही अदानी हिन्डनबर्ग केस में बड़ा फैसला

Adani Group-Hindenburg Case: सुप्रीम कोर्ट ने गौतम अडानी की हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोप के जांच कर रहे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया (SEBI) को माना सही। गौतम अडानी को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत।
Adani Group-Hindenburg : सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के जांच को माना सही अदानी हिन्डनबर्ग केस में बड़ा फैसला
फाइल फोटो -सोशल मीडिया 

सुप्रीम कोर्ट ने गौतम अडानी को हिंडनबर्ग द्वारा लगाए आरोप के मामले में बड़ी राहत दी है कोर्ट ने सेबी के जांच को सही ठहराया है। कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुनाते हुए दो (2) मामलों की जांच के लिए 3 महीने का समय और दिया है। साथ ही मामले की जांच सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से एसआईटी (SIT) को ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं माना है। इस रिपोर्ट के अनुसार सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस 2 जनवरी 2024 को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में न्यायाधीश जे बी परिवाला और मनोज मिश्रा के एक पीठ ने अदानी-हिन्डनबर्ग मामले से संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। पीठ ने कहा कि सेबी रिपोर्ट में आरोप से जुड़ी 22 मामलों में से 20 पर अपनी जांच को पूरा कर चुका है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल की ओर से दिए गए आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, हमने सेबी को अन्य दो मामलों में 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। बता दे कि इससे पहले 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था हालांकि, शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग की जांच रिपोर्ट को अमेरिका ने भी फर्जी करार दे दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के पिछले सुनवाई क्या था?

भारतीय उच्चतम न्यायालय (Supreme Court of India) ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अदानी समूह (Adani Group) के खिलाफ लगे आरोप के जांच करने वाले बाजार नियामक Securities and Exchange Board of India (SEBI) पर संदेह करने की कोई कारण नहीं है। उसने कहा कि बाजार नियामक के जांच के बारे में भरोसा नहीं करने के लायक कोई भी तथ्य उसके समक्ष नहीं है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि वह हिन्डनबर्ग के रिपोर्ट में किए गए दावों को पूरी तरह तथ्यों पर आधारित नहीं, मानकर चल रहा है। पीठ ने कहा कि उसके पास कोई तथ्य न होने पर अपने स्तर पर विशेष जांच दल एसआईटी का गठन करना उचित नहीं होगा। अपने आदेश को सुरक्षित रख लिए थे।
        2 जनवरी 2024 को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में न्यायाधीश जे बी परिवाला और मनोज मिश्रा के एक पीठ ने अदानी-हिन्डनबर्ग मामले से संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। उच्चतम न्यायालय ने कुछ मीडिया रिपोर्ट के आधार पर सेबी को अदानी-हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए कहे जाने पर आपत्ति जताई। उसने कहा कि वह एक वैधानिक नियामक को मीडिया में प्रकाशित किसी बात को अटल सत्य मानने को नहीं कह सकते हैं।

गौतम अडानी और हिंडनबर्ग का मामला क्या था?

अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग के द्वारा अदानी ग्रुप पर पिछले साल 24 जनवरी को गंभीर आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट जारी की गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी 2024 को फैसला देने वाली है। इससे पहले कोर्ट ने 24 नवंबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख रख लिया था।
    हिंडनबर्ग का आरोप था गौतम अडानी का समूह गलत तरीके से अपने शेयर्स को बढ़ाते हैं। फर्जी कंपनी रजिस्टर्ड कर रखा है, जिसके द्वारा वह अपने शेयर्स को मैनिपुलेट कर शेयर्स का प्राइस बढ़ाया जा रहा है। इस रिपोर्ट के आते ही अदानी समूह को बहुत बड़े नुकसान सहना पड़ा था। जिससे अदानी समूह को लगभग 16 बिलियन का घाटा में चला गया था। 


एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ