UP बिना लाइसेंस का बाइक चलाने पर लगा 9,00,000 का चुना, जानें पुरा मामला

उत्तर प्रदेश के एक युवक बिना लाइसेंस के बाइक चला रहे थे जिससे एक्सीडेंट होकर मरने वाले चौकीदार के परिवार को, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण पीठासीन अधिकारी ने दिए आदेश 9 लाख देने होंगे 
आये जानते हैं पुरा घटनाक्रम को विस्तार से 

UP बिना लाइसेंस का बाइक चलाने पर लगा 9,00,000 का चुना, जानें पुरा मामला

आगरा में एक युवक ने बाइक से चौकीदार को टक्कर मारकर घायल कर दिया। चालक के पास लाइसेंस नहीं था। इलाज के दौरान चौकीदार की मौत हो गई। मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी नरेंद्र कुमार पांडे ने सिकंदरा के आवास विकास कॉलोनी सेक्टर-10 निवासी सुमित कुमार शर्मा से, चौकीदार के परिजन को 7% वार्षिक ब्याज सहित 9.10 लाख दिलाने के आदेश दिए।
मामले के अनुसार मालपुरा के गांव गढ़ी दुलता निवासी विमलेश देवी ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में याचिका प्रस्तुत की थी। बताया कि उनके पति लोकेंद्र सिंह सोलंकी नगर निगम के आवास विकास कॉलोनी स्थित सेंट्रल पार्क में चौकीदार थे। 29 दिसंबर 2018 को रात करीब 8:00 बजे वह पैदल सेक्टर 3 की तरफ जा रहे थे। रास्ते में सेंट्रल पार्क के पास बाइक ने टक्कर मार दी इलाज के दौरान मौत हो गई। 15 जनवरी 2019 को चौकीदार की पत्नी ने अपने बच्चों के जीवन यापन, भरण-पोषण के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में याचिका प्रस्तुत की थी
इसी याचिका के सुनवाई करते हुए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी ने दुर्घटना में मरे चौकीदार के परिवार को बिना लाइसेंस के बाइक चलाने वाले लड़के को 9.10 लाख रुपए देने का आदेश दे दिए गए हैं। इसलिए बिना लाइसेंस बाइक या कार चलाने वाले ड्राइवर हो जाइए सतर्क।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ